हरियाणा

India Strikes Pakistan: भारत ने पाकिस्तान पर बोला हमला! हरियाणा में कर्फ्यू जैसे हालात क्यों?

India Strikes Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच हरियाणा के गुरुग्राम और सिरसा जिलों में प्रशासन ने कड़ा सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। गुरुग्राम के जिलाधीश अजय कुमार ने जनता को सूचित किया है कि सुरक्षा कारणों के चलते कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 9 मई 2025 से 7 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा और इसे सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। यह फैसला हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी नागरिकों को इन नियमों का पालन कर अपने और समाज की सुरक्षा में सहयोग देना चाहिए।

इन चीजों पर लगाया गया प्रतिबंध

जारी अधिसूचना में जिला प्रशासन ने साफ किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कुछ वस्तुओं और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन प्रतिबंधित वस्तुओं में ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंग उड़ाना, चाइनीज माइक्रो लाइट और किसी भी त्योहार के दौरान पटाखे जलाना शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि इन वस्तुओं का प्रयोग सुरक्षा में बाधा डाल सकता है और सार्वजनिक स्थानों पर डर और भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए इन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और कोई भी उल्लंघन गंभीर अपराध माना जाएगा।

नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है।

सिरसा में भी प्रशासन की सख्त हिदायतें

सिरसा जिला प्रशासन ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें नागरिकों को रात के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। नोटिस में लिखा गया है कि रात में कोई भी अनावश्यक रूप से बाहर न जाए और किसी प्रकार की लाइट ऑन न करे। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई भी अफवाह न फैलाएं और न ही उन पर विश्वास करें। जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जो भी आधिकारिक जानकारी दी जाए केवल उसी पर ध्यान दें।

भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच हरियाणा के गुरुग्राम और सिरसा जिलों में प्रशासन ने कड़ा सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। गुरुग्राम के जिलाधीश अजय कुमार ने जनता को सूचित किया है कि सुरक्षा कारणों के चलते कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 9 मई 2025 से 7 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा और इसे सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। यह फैसला हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी नागरिकों को इन नियमों का पालन कर अपने और समाज की सुरक्षा में सहयोग देना चाहिए।

इन चीजों पर लगाया गया प्रतिबंध

जारी अधिसूचना में जिला प्रशासन ने साफ किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कुछ वस्तुओं और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन प्रतिबंधित वस्तुओं में ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंग उड़ाना, चाइनीज माइक्रो लाइट और किसी भी त्योहार के दौरान पटाखे जलाना शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि इन वस्तुओं का प्रयोग सुरक्षा में बाधा डाल सकता है और सार्वजनिक स्थानों पर डर और भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए इन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और कोई भी उल्लंघन गंभीर अपराध माना जाएगा।

Haryana News: फिर टली उम्मीद! मनचाहे स्कूल में तबादले का सपना अब जून तक स्थगित!
Haryana News: फिर टली उम्मीद! मनचाहे स्कूल में तबादले का सपना अब जून तक स्थगित!

नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है।

सिरसा में भी प्रशासन की सख्त हिदायतें

सिरसा जिला प्रशासन ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें नागरिकों को रात के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। नोटिस में लिखा गया है कि रात में कोई भी अनावश्यक रूप से बाहर न जाए और किसी प्रकार की लाइट ऑन न करे। साथ ही यह भी कहा गया है कि कोई भी अफवाह न फैलाएं और न ही उन पर विश्वास करें। जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जो भी आधिकारिक जानकारी दी जाए केवल उसी पर ध्यान दें। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जिले की स्थिति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार की घबराहट की जरूरत नहीं है।

Back to top button